31 जुलाई 2017 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। यदि आप आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो जानिए इससे जुड़...
31 जुलाई 2017 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। यदि आप आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो जानिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें। 11 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 के बीच यदि आपने अपने किसी भी बैंक खाते में 2 लाख रुपये जमा किए हैं तो आपको इसकी सूचना भी संबंधित विभाग को देनी होगी।
यदि आपकी सालाना आय कर योग्य आय के दायरे में आती है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना ही होगा। आयकर विभाग ने एक फेहरिस्त जारी की है जिसमें उन करदाताओं का जिक्र किया है जिन्हें 31 जुलाई 2017 से पहले पहले ITR की ई-फाइलिंग करनी है। यदि आपने 50 दिनों के इस पीरियड में किसी एक अकाउंट में 2 लाख रुपये जमा करवाए हैं, या फिर अलग अलग खातों में लेकिन कुल मिलाकर 2 लाख रुपये जमा करवाएं हैं तो इसकी सूचना आपको IT विभाग को देनी होगी ।
वे व्यक्ति और एचयूएफ (HUF) जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है या फिर जिन्होंने रिफंड क्लेम किया है। अब इस सूची में वे लोग शामिल नहीं हैं जिनकी आय 80 साल या इससे ज्यादा है और वे फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं)। जिन्होंने फॉर्म-3, फॉर्म-4, फॉर्म-5, फॉर्म-7 के दौरान ITR फाइल करना है या किया है ।
बता दें कि ITR की ई-फाइलिंग के लिए आपको आयकर विभाग की इस वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा- incometaxfiling.gov.in अपने रिटर्न को फाइल करने के बाद आपको इलेट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) का चयन करना होगा जिससे आपका ई-फाइलिंग वैलिडेट हो जाएगा।
यदि आपकी सालाना आय कर योग्य आय के दायरे में आती है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना ही होगा। आयकर विभाग ने एक फेहरिस्त जारी की है जिसमें उन करदाताओं का जिक्र किया है जिन्हें 31 जुलाई 2017 से पहले पहले ITR की ई-फाइलिंग करनी है। यदि आपने 50 दिनों के इस पीरियड में किसी एक अकाउंट में 2 लाख रुपये जमा करवाए हैं, या फिर अलग अलग खातों में लेकिन कुल मिलाकर 2 लाख रुपये जमा करवाएं हैं तो इसकी सूचना आपको IT विभाग को देनी होगी ।
वे व्यक्ति और एचयूएफ (HUF) जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है या फिर जिन्होंने रिफंड क्लेम किया है। अब इस सूची में वे लोग शामिल नहीं हैं जिनकी आय 80 साल या इससे ज्यादा है और वे फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं)। जिन्होंने फॉर्म-3, फॉर्म-4, फॉर्म-5, फॉर्म-7 के दौरान ITR फाइल करना है या किया है ।
बता दें कि ITR की ई-फाइलिंग के लिए आपको आयकर विभाग की इस वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा- incometaxfiling.gov.in अपने रिटर्न को फाइल करने के बाद आपको इलेट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) का चयन करना होगा जिससे आपका ई-फाइलिंग वैलिडेट हो जाएगा।
